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सुप्रीम कोर्ट: कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार बताने वाली याचिका खारिज, अदालत ने लगाई फटकार 

Mon, 10 Jan 2022 05:56 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Mon, 10 Jan 2022 05:56 PM IST
सार

याचिका में चीन को वायरस फैलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

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Supreme Court: The petition calling the corona virus a biological weapon of China dismissed
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि चीन जानबूझकर कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में फैला रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कर्नाटक के एक वकील की ओर से दाखिल इस याचिका को खारिज कर दिया साथ ही फटकार भी लगाई।  

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याचिका में चीन को वायरस फैलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस पर सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि यह याचिका प्रचार का मध्यम है। यह किस तरह की याचिका है? क्या यह देखना अदालत का काम है कि अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या है और चीन नरसंहार कर रहा है या नहीं? यह क्या चल रहा है? 
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अदालत ने कहा ,ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं केवल अदालत के सामने पेश होने के लिए याचिका दायर करें। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि चीन जानबूझकर कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में फैला रहा है। आप चाहते हैं कि अदालत को सरकार को आदेश जारी करना चाहिए। हम ऐसी अनुमति नहीं दे सकते।

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