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बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे में 'बंदरबांट': सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- मंदिर की तिजोरी में पहुंचे एक-एक पैसा

Tue, 25 Aug 2026 03:07 PM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Tue, 25 Aug 2026 03:07 PM IST
सार

बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि दान की हर राशि दानपेटी या ऑनलाइन सीधे मंदिर की कोषागार में जमा हो। अदालत ने पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और किसी भी रुकावट को गंभीरता से लेने को कहा।

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Supreme Court strict siphoning donations Shri Banke Bihari Temple says Will not allow pilferage of offerings
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित हेराफेरी और धनराशि के गलत तरीके से निकाले जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की ओर से दिया गया एक-एक पैसा या तो मंदिर की दानपेटियों में पहुंचे या ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर की कोषागार में जमा हो। अदालत ने कहा कि चढ़ावे की राशि को किसी भी तरह से इधर-उधर किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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दानपेटी के सामने पैसे इकट्ठा करने का वीडियो पेश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थिति रिपोर्ट रखी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में बेहद गंभीर स्थिति सामने आई है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने अदालत के समक्ष तस्वीरें और एक वीडियो भी पेश किया। सिंह ने बताया कि वीडियो में तीन लोग ‘गोलक’ यानी पारंपरिक दानपेटी के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो श्रद्धालुओं से पैसे लेकर उन्हें अपनी पॉलीथिन की थैलियों में डाल रहे हैं।
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‘सेवायतों’ की किसी भी रुकावट को गंभीरता से लिया जाएगा
मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दान की हर राशि दानपेटी या ऑनलाइन माध्यम से मंदिर की कोषागार तक पहुंचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेवायतों या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इसमें किसी भी तरह की बाधा पैदा की जाती है तो उसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अदालत ने मंदिर प्रबंधन समिति को मंदिर की कोषागार व्यवस्था में पारदर्शी प्रणाली लागू करने का भी निर्देश दिया।
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मंदिर प्रबंधन समिति की याचिकाओं पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। अदालत के निर्देशों का उद्देश्य मंदिर में आने वाले चढ़ावे की राशि के संग्रह और उसके प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए धन का पूरा हिसाब मंदिर के आधिकारिक कोष में दर्ज हो।

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