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सुप्रीम कोर्ट: इतालवी नौसैनिकों की गोलीबारी का शिकार हुई नाव के मालिक को दो करोड़ रुपये देने पर रोक

Fri, 20 Aug 2021 04:16 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 20 Aug 2021 04:16 AM IST
सार

घटना में बच निकलने वाले चालक दल के 10 सदस्यों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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Supreme court stop compensation to Italian boat owner following plea
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को वर्ष 2012 में इतालवी नौसैनिकों की गोलाबारी का शिकार हुई नाव ‘सेंट एंटनी’ के चालक दल के 10 सदस्यों की याचिका पर नाव मालिक को बतौर मुआवजा दो करोड़ रुपये देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने याचिका पर नाव मालिक को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

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पीठ ने अपने आदेश में केरल हाईकोर्ट से कहा कि फिलहाल नाव मालिक को दो करोड़ रुपये नहीं दिए जाएं। पीठ अब दो हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई करेगी।

हालांकि सुनवाई के दौरान जस्टिस बनर्जी ने संकेत दिए कि नोटिस जारी होने के बाद जब नाव मालिक आ जाएगा तो हाईकोर्ट को इस मामले पर विचार करने के लिए कहा जा सकता है। सुनवाई की शुरुआत में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि नाव मालिक को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
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चालक दल के सदस्यों का कहना है कि उन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए। चालक दल के ये सभी सदस्य दो इतालवी नौसैनिकों द्वारा वर्ष 2012 में केरल तट पर की गई गोलियों की बौछार से बच गए थे। इस गोलीबारी में नाव पर सवार उनके दो साथियों की मौत हो गई थी।
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याचिका में कहा है कि इटली द्वारा भुगतान किए गए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे में से एक पैसा भी उन तक नहीं पहुंचा है। गत 15 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इटली द्वारा 10 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद दो इतालवी नौसैनिकों और के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद करने पर सहमति जताई थी।

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