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पीएफआई के 21 कार्यकर्ताओं को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
Fri, 06 Mar 2020 10:06 PM IST
अमित कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमित कुमार
Updated Fri, 06 Mar 2020 10:06 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान थाने को आग के हवाले करने के आरोप में गिरफ्तार 21 पीएफआई कार्यकर्ताओं को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोपी पीएफआई कार्यकर्ताओं ने थाने को जलाने के अलावा पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया था। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार की इस याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
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Supreme Court, today, stayed the bail granted by Karnataka High Court to 21 Popular Front of India (PFI) members accused in relation to violence at Karnataka's Mangaluru on December 19 last year during anti-CAA protests. pic.twitter.com/rKnSyy0Yob
— ANI (@ANI) March 6, 2020
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कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोपी पीएफआई कार्यकर्ताओं ने थाने को जलाने के अलावा पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया था। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार की इस याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए आरोपियों को नोटिस जारी किया है।
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