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फैसला: सुप्रमी कोर्ट ने ऑक्सीजन सांद्रकों पर आईजीएसटी असंवैधानिक करार देने के हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
Tue, 01 Jun 2021 01:40 PM IST
प्रियंका तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रियंका तिवारी
Updated Tue, 01 Jun 2021 01:40 PM IST
सार
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की विशेष पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लोगों द्वारा आयातित ऑक्सीजन सांद्रकों पर केंद्र के लगाए आईजीएसटी को असंवैधानिक करार दिया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर आज, मंगलवार (1 जून) को रोक लगा दी, जिसमें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लोगों द्वारा आयातित ऑक्सीजन सांद्रकों पर केंद्र के लगाए एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को असंवैधानिक करार दिया गया था।
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विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता से जवाब देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, ‘हम दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं।’
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आठ जून को होगी जीएसटी परिषद की बैठक
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक आठ जून को होगी और इसमें ऑक्सीजन सांद्रकों समेत कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को छूट देने पर विचार किया जाएगा।
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हाई कोर्ट ने 21 मई को सुनाया था फैसला
बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन सांद्रकों पर आईजीएसटी लगाए जाने को 21 मई को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने इस संदर्भ में एक मई को जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना खारिज कर दी थी। अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन सांद्रकों पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा, फिर चाहे वह उपहार के रूप में हो या फिर किसी अन्य तरीके से आए हों।