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स्लॉटर बैन पर केंद्र की अधिसूचना पर SC ने लगाई रोक, बदलाव के लिए सरकार राजी
amarujala.com-presented by: मोहित
Updated Tue, 11 Jul 2017 01:53 PM IST
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पूरे देश में पशु बिक्री अधिसूचना पर बनाए गए नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै बेंच ने स्टे लगा रखा है वह अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। बेंच के इस आदेश को केंद्र सरकार के लिए झटका माना गया है।
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बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए 26 मई को नियमों में संशोधन किया था, जिसमें पशु बाजारों में कत्ल के लिए जानवरों की खरीद-फरोख्त पर रोक सुनिश्चित की गई।
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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अधिसूचना में बदलाव के लिए राजी हो गई है और साथ ही यह तीन महीने के भीतर इसमें जरूरी बदलाव करेगी।
यह बदलाव पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत किया गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मुस्लिम व्यापारियों पर पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक, अब देश में गाय, बैल, भैंस, बछड़े और ऊंट की स्लॉटर हाउस के लिए खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगेगी।
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नियमों के मुताबिक अब कोई भी मवेशी को तब तक बाजार में नहीं ला सकता जब तक कि वह यह लिखित घोषणापत्र नहीं पेश करता। पशु बाजार को विनियमित करना और पशुओं को क्रूरता से बचाने के मकसद से सरकार द्वारा इस अधिसूचना को लाया गया है।