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गोवा में लागू नहीं होता केंद्र का कैटल बैन कानून, पर्रिकर ने बताई ये खास वजह

Sun, 18 Jun 2017 04:12 PM IST
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला
amarujala.com- Presented by: श्रवण शुक्ला Updated Sun, 18 Jun 2017 04:12 PM IST
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Goa government will write letter to Center against cattle notification
मनोहर पर्रिकर

काटने के लिए पशु बाजार में गोवंश और अन्य मवेशियों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर कुछ निश्चित आपत्ति जताने के लिए गोवा सरकार केंद्र को पत्र लिखेगी। राज्य के एक मंत्री ने शनिवार को कहा कि इस अधिसूचना ने स्थानीय लोगों के मन में ‘आशंकाएं’ पैदा की है। हालांकि, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ कर दिया है कि केंद्र का ये कानून गोवा पर लागू नहीं होगा।

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मनोहर पर्रिकर ने कहा कि गोवा पर केंद्र सरकार का ये नियम इसलिए भी लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे गोवा में आधिकारिक तौर पर कोई पशु बाजार ही नहीं है। ऐसे में इस मुद्दे पर शोर करने का कोई मतलब नहीं होगा।
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इससे पहले, राज्य के कृषि मंत्री विजय सरदेसाई ने कहा था कि मैंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर परिकर से चर्चा की है और उन्होंने कहा कि वह केंद्र को पत्र लिखेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार कुछ निश्चित आपत्ति उठाने के साथ पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम पर अधिसूचना के लिए कुछ सुधारात्मक सुझाव देने जा रही है।’


उन्होंने कहा कि अधिसूचना ने गोवा के लोगों के मन में ‘आशंकाएं’ पैदा कर दी है। उन्हें यह डर है कि सरकार हर किसी को शाकाहारी बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, ‘गोवा में कुछ अहम वर्ग बीफ खाते हैं और लोगों के मन में इसे लेकर शंका है जिन्हें स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।’ सरदेसाई के अनुसार संबंधित केंद्रीय मंत्री ने भी परिकर से बात की और उन्हें अधिसूचना को लेकर आपत्तियों के बारे में लिखने के लिए कहा है। 

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