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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court Stays Bombay HC Observation said Dog Feeders Not To Create Public Nuisance

Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने HC की टिप्पणी पर लगाई रोक, कहा- कुत्तों को खाना खिलाएं, पर दूसरों को न हो परेशानी

Thu, 17 Nov 2022 06:44 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Thu, 17 Nov 2022 06:44 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आप इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि जो लोग उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं, उन्हें उन लावारिस कुत्तों को गोद ले लेना चाहिए। पीठ ने साथ ही जनता से यह सुनिश्चित करने को कहा कि लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने से किसी अन्य व्यक्ति को कोई परेशानी न हो।

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Supreme Court Stays Bombay HC Observation said Dog Feeders Not To Create Public Nuisance
लावारिस कुत्ते (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी जिसमें उसने कहा था कि लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने समेत उनके संरक्षण और कल्याण में दिलचस्पी रखने वालों को उन्हें गोद लेना चाहिए या उन्हें आश्रय गृहों में रखना चाहिए और उनके रखरखाव के लिए खर्च वहन करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने नागपुर नगर निगम को निर्देश दिया कि वह इस बात के उपाय करे कि आम जनता चिह्नित स्थानों पर लावारिस कुत्तों को खिला सके।

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सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आप इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि जो लोग उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं, उन्हें उन लावारिस कुत्तों को गोद ले लेना चाहिए। पीठ ने साथ ही जनता से यह सुनिश्चित करने को कहा कि लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने से किसी अन्य व्यक्ति को कोई परेशानी न हो। पीठ ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक हाईकोर्ट के 20 अक्तूबर के आदेश के अनुपालन में कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।
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उपद्रव के मामलों को कानून के तहत निपटने को निगम स्वतंत्र : पीठ ने कहा कि लावारिस कुत्तों को खिलाकर सार्वजनिक उपद्रव करने वालों के नाम और विवरण नोट करने के लिए नगर निगम आजाद है।

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