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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court stayed decision of the Delhi High Court in AgustaWestland scam case

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में ईडी की याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

Sat, 05 Dec 2020 03:34 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 05 Dec 2020 03:34 AM IST
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Supreme Court stayed decision of the Delhi High Court in AgustaWestland scam case
Supreme Court - फोटो : पीटीआई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में कारोबारी राजीव सक्सेना का सरकारी गवाह का दर्जा खत्म करने की ईडी की याचिका खारिज कर दी थी।

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चीफ जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने ईडी की याचिका पर सक्सेना को नोटिस जारी किया। सक्सेना को पिछले साल जनवरी में दुबई से भारत लाया गया था।


सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमल लेखी ने कहा, हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष स्पष्ट तौर पर गलत था कि गवाही देने के बाद उसकी माफी खत्म की जा सकती है।
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इस पर पीठ ने कहा, सीआरपीसी में प्रावधान है कि अगर गवाह कोई सुबूत पेश करने में विफल रहता है तो उसे दी गई माफी खत्म की जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा था कि सक्सेना का सरकारी गवाह बनने का दर्जा खत्म करने के लिए निचली अदालत में दिया आवेदन विचार योग्य नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 306 (4) के तहत उसका बयान दर्ज नहीं किया गया।
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ईडी ने हाईकोर्ट से सक्सेना को सरकारी गवाह का दर्ज खत्म करने का अनुरोध किया था, क्योंकि उसने सारे तथ्यों की जानकारी नहीं दी थी।

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