{"_id":"59f44dd94f1c1bd9798b8bd5","slug":"supreme-court-slammed-congress-mla-says-pil-misuse-can-potentially-stall-investments","type":"story","status":"publish","title_hn":"SC ने कांग्रेस MLA को लगाई फटकार, कहा- ऐसी याचिकाओं के चलते कोई नहीं करता देश में निवेश","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
SC ने कांग्रेस MLA को लगाई फटकार, कहा- ऐसी याचिकाओं के चलते कोई नहीं करता देश में निवेश
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
Updated Sat, 28 Oct 2017 03:03 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कांग्रेस एक विधायक को याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि इस प्रकार की याचिकाओं के कारण ही कोई भारत में निवेश नहीं करना चाहता है। दरअसल, गुजरात के कांग्रेस विधायक बाबूभाई मेघाजी शाह ने अहमदाबाद में एक स्टेडियम बनाने के लिए लीज पर दी गई जमीन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
शाह ने राज्य सरकार और गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें अहमदाबाद में एसई ट्रांसस्टेडिया को स्टेडियम बनाने के लिए जमीन अलॉट करने के फैसले पर सवाल खड़ा किया था। राज्य सरकार ने यह जमीन एक स्पोर्ट कॉम्पलेक्स बनाने के लिए अलॉट की है, जो आउटडोर स्टेडियम से इनडोर स्टेडियम में महज 6 मिनट में बदल सकता है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता बाबूभाई मेघाजी शाह को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की याचिकाओं के कारण ही भारत में कोई निवेश नहीं करना चाहता है।
विज्ञापन
पढ़ें: क्षरण से बचाने के लिए कपड़े से ढंककर हुई महाकाल की भस्म आरती
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील सीयू सिंह ने कहा कि राजस्व विभाग के ओर से किए गए मुल्यांकन के मुताबिक जमीन का किराया हर साल 4 करोड़ रुपये आना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने यह जमीन महज 25 लाख रुपये के किराए पर कंपनी को दी है।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इस स्टेडियम के खिलाफ नहीं है बल्कि जिस कीमत पर जमीन किराए पर दी गई उसके खिलाफ अपील दायल की थी।