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सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड के दोषियों को दिया निर्देश, जबलपुर के नर्मदा कुंभ में करें समाज सेवा

Wed, 12 Feb 2020 03:39 PM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, जबलपुर
पीटीआई, जबलपुर Published by: अनवर अंसारी Updated Wed, 12 Feb 2020 03:39 PM IST
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Supreme Court Seven guilty of Godhra carnage will do social service in Narmada Kumbh of Jabalpur
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

गुजरात के गोधरा में 2002 में हुए दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए सात लोगों का समूह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यहां 24 फरवरी से होने जा रहे नर्मदा कुंभ में समाज सेवा करेगा। जबलपुर के बाहरी इलाके ग्वारीघाट में नर्मदा तट पर हर पांच साल में नर्मदा कुंभ आयोजित किया जाता है। इस बार यह 24 फरवरी से 3 मार्च तक होगा।

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सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी 2020 को दिए गए निर्देश के तहत गोधरा कांड के दोषियों के दो समूह मध्यप्रदेश में समाज सेवा करने आएंगे। इनमें से सात लोगों का एक समूह जबलपुर तथा छह लोगों का दूसरा समूह इंदौर में रहेगा। कार्यक्रम के अनुसार इन लोगों को ध्यान, अध्यात्मिक कार्यक्रम, सामाजिक या सामुदायिक सेवाओं में लगाया जाएगा।
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मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एमपीएसएलए) की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने बुधवार को बताया कि जबलपुर में इन सात लोगों के समूह को नर्मदा कुंभ में स्वयं सेवकों के तौर पर लगाया जाएगा। 
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उन्होंने बताया कि नर्मदा कुंभ के अलावा इन लोगों को स्वच्छ भारत मिशन, वृद्ध आश्रम तथा अस्पताल में मरीजों के सेवा कार्य में लगाया जाएगा। साथ ही, यहां चल रही स्मार्ट सिटी परियोजना में अपनी पसंद के अनुसार आजीविका के लिए काम करने में उनकी मदद करने का प्रयास किया जाएगा। गिरिबाला ने कहा कि इन सभी कार्यो से उनमें समुदाय की सेवा करने की भावना पैदा होगी।

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