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सुप्रीम कोर्ट: वेतनभोगियों को कितनी मिलेगी पीएफ पेंशन, करना होगा अभी और इंतजार

Tue, 24 Aug 2021 08:03 PM IST
गौरव पाण्डेय राजीव सिन्हा, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Tue, 24 Aug 2021 08:03 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने अब इस मामले को तीन सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया है।

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Supreme Court sends case of PF pension for salaried employees to three member Bench news in Hindi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

वेतनभोगियों को भविष्य निधि (पीएफ) पेंशन कितनी मिलेगी, यह जानने के लिए उन्हें अब और इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को इससे जुड़े मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। यह मामला वेतन के अनुपात में भविष्य निधि पेंशन से संबंधित है।

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गत 31 जनवरी को शीर्ष अदालत ने वर्ष 2019 के अपने उस फैसले को वापस लेते हुए पुनर्विचार करने का लिया था जिसके तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन प्रतिमाह 15 हजार रुपये की सीमा को खत्म कर अधिक पेंशन देने का रास्ता खुल गया था। वर्ष 2018 के केरल हाईकोर्ट के फैसले पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई थी। 
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लेकिन, गत फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के आदेश पर परोक्ष रूप से रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल, दिल्ली और राजस्थान हाईकोर्ट में केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के खिलाफ 2019 के आदेश का पालन नहीं करने के कारण चल रही अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
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जस्टिस यूयू ललित और अजय रस्तोगी की पीठ में मंगलवार को इस मामले को तीन सदस्यीय पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया है। वास्तव में श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की ओर से केरल हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करने का ये कारण है कि इससे पेंशन 50 गुना तक बढ़ सकती है।

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