सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 14 साल की सजा पूरी कर चुके कैदियों को रिहा कर सकते हैं राज्य
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Tue, 03 Aug 2021 10:36 PM IST
सार
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के पास सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के तहत अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा निर्धारित करने वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के मामलों में 14 साल की जेल की सजा काटने के बाद कैदी को रिहा करने का अधिकार है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : पिक्साबे