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Supreme Court: 'न्यायिक समय बचाने के लिए लीक से हटकर कुछ सोचने की जरूरत', जानें सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कहा
Tue, 21 Mar 2023 07:39 PM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 21 Mar 2023 07:39 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने केद्र सरकार से कहा कि न्यायिक समय बचाने और प्रणाली को अव्यवस्था से बचाने के लिए कुछ "आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग" की आवश्यकता है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
लंबे समय से चल रहे मुकदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी चिंताएं जाहिर कर चुका है। इसके लिए केंद्र के सामने सुझाव भी साझा किए हैं। वहीं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह उन आरोपियों के मुद्दे पर विचार करने के सुझाव पर हुए घटनाक्रम से अवगत कराए, जो एक ही घटना के लिए लंबे समय से हिरासत में हैं और मुकदमा चल रहा है। साथ ही कहा कि न्यायिक समय बचाने और प्रणाली को अव्यवस्था से बचाने के लिए कुछ "आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग" की आवश्यकता है।
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पिछले साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' का 75वां वर्ष मना रहा है, तो यह अभियुक्तों के मुद्दे का पता लगाने और उन पर गौर करने का एक उपयुक्त समय है, जो लंबे समय से जेल में हैं जो समाज के कमजोर आर्थिक और सामाजिक तबके से हो सकते हैं ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए कौन से प्रशासनिक आदेश जारी किए जा सकते हैं।
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जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए दिशानिर्देशों से संबंधित एक अलग मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज से पूछा कि क्या इस मुद्दे पर कुछ घटनाक्रम या चर्चा हुई है। जस्टिस ए अमानुल्लाह और अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि प्ली बार्गेनिंग हमारे देश में अब तक सफल नहीं हुई है।
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नटराज ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद विचार-विमर्श हुआ है और केंद्र ने कुछ परिपत्र जारी कर राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर आगे बढ़ने को कहा है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि न्यायिक प्रणाली को अव्यवस्थित करने के लिए एक" आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग "की आवश्यकता है। हमने सोचा कि यह न्यायिक समय बचाने, न्यायिक प्रणाली को अव्यवस्थित करने की एक पद्धति है। यदि वे सहमत नहीं हैं, तो यह अलग है लेकिन मैंने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है ताकि अदालतें अधिक जघन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। क्या होता है यह मात्रा इतनी बड़ी है कि यह कभी समाप्त नहीं होती है।
पीठ ने कहा कि आप चर्चा करने वाले हैं। राज्यों पर भी बहुत अधिक बोझ है। नटराज ने पीठ से कहा कि जिस मामले में शीर्ष अदालत ने पिछले साल अगस्त में आदेश पारित किया था, वह आज सूचीबद्ध नहीं है और वह इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करेंगे। पीठ ने उनसे इस मुद्दे पर घटनाक्रम के बारे में पता लगाने को कहा। इसने कहा कि इसके बाद कोर्ट मास्टर को सूचित किया जा सकता है ताकि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके।