फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court says refused to hear the petition for fixing the time limit for reservation

सुप्रीम कोर्ट: आरक्षण के लिए समयसीमा तय करने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

Sat, 10 Jul 2021 03:54 AM IST
Kuldeep Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sat, 10 Jul 2021 03:54 AM IST
सार

  • जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील डॉ. सुभाष विजयरन के वकील से कहा कि या तो आप याचिका वापस ले लीजिए नहीं तो हम इसे खारिज कर देंगे। पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते।

विज्ञापन
Supreme Court says refused to hear the petition for fixing the time limit for reservation
supreme court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण एक निश्चित समयसीमा के लिए होना चाहिए।

विज्ञापन


जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील डॉ. सुभाष विजयरन के वकील से कहा कि या तो आप याचिका वापस ले लीजिए नहीं तो हम इसे खारिज कर देंगे। पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता वकील होने का साथ-साथ एमबीबीएस डॉक्टर भी था।
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अशोक कुमार ठाकुर मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के कोटे को खत्म करने की बात कही थी। इस पर पीठ ने कहा, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, बल्कि एक न्यायाधीश ने कहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


हालांकि, पीठ के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। याचिकाकर्ता का कहना था कि आरक्षण के कारण कम प्रतिभा वालों को शिक्षण संस्थानों में सीट मिल जाती है और अधिक प्रतिभा वाले पीछे रह जाते हैं। यह देश की प्रगति में बाधक बन रहा है। याचिकाकर्ता का कहना था कि अगर वे सीटें ओपन हो तो इससे देश तरक्की करेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed