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सुप्रीम कोर्ट : एस्सल समूह की एफआईआर पर यस बैंक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

Wed, 01 Dec 2021 05:40 AM IST
Kuldeep Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Wed, 01 Dec 2021 05:40 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कैसे किसी कंपनी के शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार पर रोक लगा सकती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने आश्चर्य जताते हुए कहा, आखिर पुलिस किसी को शेयरों को स्थानांतरित करने से कैसे रोक सकती है।

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Supreme Court says Essel Group FIR stays criminal proceedings against Yes Bank
supreme court - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यस बैंक के खिलाफ एस्सेल समूह की एफआईआर को लेकर किसी तरह की आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कैसे किसी कंपनी के शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार पर रोक लगा सकती है। 

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने आश्चर्य जताते हुए कहा, आखिर पुलिस किसी को शेयरों को स्थानांतरित करने से कैसे रोक सकती है। पुलिस शेयरों पर वोट के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति भी नहीं दे सकती है। यह कानून विहीन वाली स्थिति होगी।
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यूपी पुलिस ने नोटिस जारी कर यस बैंक को एस्सेल समूह व उसकी सहयोगी कंपनी के 2016-18 में 5270 करोड़ रुपये के ऋण के वितरण पर गिरवी रखे 44.53 करोड़ शेयरों के आधार पर डिश टीवी में वोटिंग अधिकारों को स्थानांतरित करने और प्रयोग करने से रोक दिया था।
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पीठ ने यस बैंक की याचिका पर यूपी सरकार, एस्सेल समूह और अन्य को नोटिस जारी किया और पुलिस द्वारा पांच नवंबर को बैंक को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगा दी। साथ ही 12 सितंबर, 2020 को नोएडा सेक्टर 20 थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस को आगे की कार्यवाही करने से भी रोक दिया।

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