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वोटिंग विवरण की मांग पर चार हफ्ते में जवाब दे चुनाव आयोग : सुप्रीम कोर्ट
Tue, 25 Feb 2020 03:06 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 25 Feb 2020 03:06 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव के बाद वोटिंग विवरण की मांग वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को चार हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। शीर्ष कोर्ट टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और लोकतांत्रिक सुधार एसोसिएशन (एडीआर) की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
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सीजेआई एसए बोबडे की पीठ के समक्ष एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार वीवीपैट पर्चियों को चार महीने में ही नष्ट कर दिया गया जबकि इन्हें पूरे एक साल तक संभालकर रखा जाना चाहिए।
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वहीं मोइत्रा ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग को लोकसभा व सभी विधानसभा चुनावों के सभी उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म 17सी में दी गई जानकारी आवेदन के 48 घंटों के भीतर और चुनाव नतीजे आने के बाद सात दिनों के भीतर पूरा वोटिंग विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी करने का निर्देश देने की मांग की। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल 9 दिसंबर को ऐसी ही एक याचिका पर जवाब मांगा था।
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