फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   supreme court says efforts are being made to abolish the concept of GST law

सुप्रीम कोर्ट : जीएसटी कानून की संकल्पना को खत्म करने की हो रही है कोशिश

Thu, 08 Apr 2021 02:57 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 08 Apr 2021 02:57 AM IST
सार

  • पीठ ने कहा, अधिकारियों द्वारा बिना किसी जवाबदेही के व्यवसायियों से भारी रकम की मांग की जाती है।

विज्ञापन
supreme court says efforts are being made to abolish the concept of GST law
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स अथॉरिटी द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू करने के तरीके पर सख्त नारजगी जताई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, टैक्स वसूलने वाले अधिकारी सभी व्यवसाइयों को धोखेबाज नहीं बता सकते।

विज्ञापन


जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने मौखिक तौर पर कहा, संसद की मंशा थी कि जीएसटी नागरिकों के अनुकूल कर ढांचा हो, लेकिन जिस तरह से इसे देश भर में लागू किया जा रहा है वह इसके उद्देश्य को खत्म कर रहा है।
विज्ञापन


पीठ हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अधिनियम की धारा-83 के तहत मामले की कार्यवाही के दौरान अथॉरिटी द्वारा बैंक खाते समेत संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने का प्रावधान है। याचिका राधाकृष्ण इंडस्ट्रीज द्वारा दायर की गई है।याचिका में कहा गया है कि धारा-83 के तहत जब्ती की कार्रवाई का प्रावधान बेरहम व कठोर है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीठ ने कहा, अधिकारियों द्वारा बिना किसी जवाबदेही के व्यवसायियों से भारी रकम की मांग की जाती है। अगर 10 हजार करोड़ की मांग की जाती है तो अदालत उसे घटाकर एक हजार कर देती है। इससे कर अधिकारियों का आकलन भलीभांति समझा जा सकता है। पीठ ने मौखिक तौर पर संपत्ति की अस्थायी जब्ती को कठोर भी बताया।


पीठ ने कहा, अधिकारियों को सरकार के राजस्व को संरक्षित करने और अच्छी नीयत से व्यवसाय करने वालों के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed