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कोरोना: 'डोर टू डोर' वैक्सीनेशन की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- देश में टीकाकरण सही तरीके से चल रहा

Wed, 08 Sep 2021 11:31 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 08 Sep 2021 11:31 AM IST
सार

शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में टीकाकरण सही तरीके से चल रहा है, 60 फीसदी लोगों को कम से कम एक टीका लग चुका है। अदालत ने कहा कि अलग से आदेश की जरूरत नहीं है।

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Supreme Court says Door to door vaccination not possible
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने 'डोर टू डोर' कोविड वैक्सीनेशन की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में टीकाकरण सही तरीके से चल रहा है, 60 फीसदी लोगों को कम से कम एक टीका लग चुका है। अदालत ने कहा कि अलग से आदेश की जरूरत नहीं है।

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वहीं कोरोना से हुई हर मौत को मेडिकल लापरवाही मान कर परिवार को मुआवजा देने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में मौतें हुईं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हर मौत मेडिकल लापरवाही का मामला है।

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