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सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अनुशासनात्मक पूछताछ के मामलों में संवैधानिक अदालतें अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका नहीं निभा सकतीं

Fri, 18 Feb 2022 09:07 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 18 Feb 2022 09:07 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द करते हुए कहा कि यह देखना जरूरी है कि कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटियों से अन्याय प्रकट नहीं होता है।

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Supreme Court says Constitutional courts can not assume role of appellate authority in cases of disciplinary inquiries
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : PTI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि संवैधानिक अदालतें अनुशासनात्मक जांच से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा शक्तियों का प्रयोग करने में अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका ग्रहण नहीं कर सकती हैं। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि यह देखना होगा कि कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटियों से अन्याय प्रकट नहीं होता है।

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शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के साल 2021 के फैसले को रद्द करते हुए की। हाईकोर्ट के आदेश में यूको बैंक के एक कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही और परिणामी दंड को अलग रखा गया था। 
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न्यायाधीश अजय रस्तोगी और अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि जहां तक अनुशासनात्मक जांच के मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे का संबंध है... संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संवैधानिक न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका ग्रहण नहीं करेंगे जहां अधिकार क्षेत्र सीमित है। 
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पीठ ने कहा कि कानून की त्रुटियों को ठीक करने की सीमा या प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण अन्याय होता है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। साथ ही, न्यायिक समीक्षा की शक्ति अपीलीय प्राधिकारी के रूप में योग्यता के आधार पर मामले के निर्णय के अनुरूप नहीं है।

यह फैसला देते हुए न्यायाधीश रस्तोगी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूको बैंक की अपील को अनुमति दे दी।

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