फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme court Says Central Government makes rules about drug testing on humans

मनुष्यों पर दवा परीक्षण को लेकर नियम बनाए केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट 

Thu, 13 Sep 2018 06:53 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Thu, 13 Sep 2018 06:53 AM IST
विज्ञापन
Supreme court Says Central Government makes rules about drug testing on humans
supreme court
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा मनुष्यों पर किए जाने दवा परीक्षण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन परीक्षणों का लोगों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव होगा। जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ को याचिकाकर्ताओं ने बताया कि विभिन्न फार्मास्युटिकल फर्मों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर मनुष्यों पर दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है। इस कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। 
विज्ञापन


इस बीच, सरकार ने पीठ को बताया कि इस साल फरवरी में उसने परीक्षण को लेकर नियमों का मसौदा जारी किया था, जिसमें पीड़ित को 5 से 75 लाख रुपये मुआवजा देने शामिल था। मसौदे पर आपत्ति और सुझाव देने के लिए 45 दिन दिए गए थे। इस पर पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह सरकार को अपनी आपत्ति और सुझाव दें ताकि इन पर विचार किया जा सके। 
विज्ञापन


इस बीच, सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि अब तक 100 से ज्यादा लोग मसौदे पर सुझाव दे चुके हैं। इस पर पीठ ने कहा कि ऐसे दवा परीक्षणों से लोगों की सेहत पर बुरा असर होगा। आप इन लोगों को बुलाएं और बात करें ताकि नियमों को जल्द से जल्द लागू किया जा सके।   
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed