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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा आधार कार्ड वैकल्पिक, अनिवार्य नहीं

Fri, 21 Apr 2017 02:55 PM IST
amarujala.com-Presented by- जया पाण्डेय
amarujala.com-Presented by- जया पाण्डेय Updated Fri, 21 Apr 2017 02:55 PM IST
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Supreme Court says Central government Aadhar card is optional not mandatory
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत केंद्र सरकार से पूछा कि जब हमने सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को वैकल्पिक करने का आदेश दे दिया है तो आप इसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं?
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ये भी पढ़ें- जनहित स्कीम के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती सरकार: सुप्रीम कोर्ट
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को सुनवाई के दौरान कहा था कि जनहित स्कीम के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को चुनौती देती पिटीशंस पर तुरंत सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इस याचिका पर 7 जजों की एक पीठ गठित की जानी है। जो फिलहाल संभव नहीं है।
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ये भी पढ़ें- जानिए, किन योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आधार कार्ड न होने की वजह से किसी भी लाभार्थी को योजना के लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने बहुत से पैन कार्डों में पाया गया कि इसका उपयोग फंड को शेल कंपनियों में इस्तेमाल किया गया है। इसे रोकने के लिए केवल आधार कार्ड अनिवार्य बनाने का विकल्प है।
 
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