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कोर्ट पहुंची बंगाल की सियासत: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमें उम्मीद है कि मुकुल राय पर फैसला लेंगे स्पीकर, जानिए क्या है पूरा मामला

Mon, 22 Nov 2021 08:57 PM IST
अभिषेक दीक्षित राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 22 Nov 2021 08:57 PM IST
सार

जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ में कोलकाता हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष, सचिव व अन्य द्वारा अलग-अलग अर्जी दाखिल की गई है।

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Supreme Court said that we hope that the speaker will decide on Mukul Roy know what is the whole matter Latest News Update
मुकुल रॉय - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल के स्पीकर बिमान बनर्जी भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतकर टीेएमसी में शामिल होने वाले मुकुल राय की अयोग्यता की अर्जी पर जल्द फैसला लेंगे। मुकुल राय को दलबदल कानून के तहत अयोग्य करार देने के लिए नेता प्रतिपक्ष सुवेन्दु अधिकारी ने स्पीकर के सामने याचिका दाखिल की है।

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जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ में कोलकाता हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष, सचिव व अन्य द्वारा अलग-अलग अर्जी दाखिल की गई है। 28 सितंबर को हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा था कि वह मुकुल राय को अयोग्य ठहराए जाने की अर्जी पर सात अक्टूबर तक फैसला लें।
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सुनवाई के दौरान पीठ ने गौर किया कि मुकुल राय को अयोग्य ठहराए जाने की मांग वाली याचिका पर 21 दिसंबर को स्पीकर द्वारा सुनवाई की जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की उम्मीद है कि स्पीकर 21 दिसंबर 2021 को सुनवाई करेंगे और कानून के मुताबिक फैसला लेंगे।

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