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सुप्रीम कोर्ट: उपभोक्ता आयोग में सुनी जा रहीं शिकायतें हाईकोर्ट में नहीं भेज सकते
Tue, 08 Feb 2022 06:57 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 08 Feb 2022 06:57 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी तरह के अन्य मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करें, तब तक बाकी हाईकोर्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आयोगों में सुनवाई स्थगित रख सकते हैं।
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : PTI
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विस्तार
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में सुनी जा रहीं शिकायतें हाईकोर्ट को हस्तांतरित नहीं की जा सकतीं। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक की एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। याचिका में यस बैंक ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के जिला आयोगों में उपभोक्ताओं की शिकायतें हाईकोर्ट को हस्तांतरित करने की मांग की थी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले तक बाकी मामले स्थगित
यस बैंक ने इलाहाबाद, दिल्ली व मद्रास हाईकोर्ट में लंबित मामलों के भी हस्तांतरण का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी तरह के अन्य मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करें, तब तक बाकी हाईकोर्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आयोगों में सुनवाई स्थगित रख सकते हैं। आदेश आने पर दाखिल होती हैं, जो उनका क्षेत्राधिकार है। ब्यूरो मेरिट के आधार पर निर्णय किया जा सकता है।
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