{"_id":"6143a3208ebc3e327e44df80","slug":"supreme-court-said-moratorium-under-ibc-applies-only-to-corporate-debtor-not-to-promoters","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट: आईबीसी में मोरेटोरियम सिर्फ कॉरपोरेट देनदारों के लिए, प्रवर्तक नहीं ले सकते लाभ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सुप्रीम कोर्ट: आईबीसी में मोरेटोरियम सिर्फ कॉरपोरेट देनदारों के लिए, प्रवर्तक नहीं ले सकते लाभ
Fri, 17 Sep 2021 01:34 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 17 Sep 2021 01:34 AM IST
सार
पीठ ने इस मामले में मोरेटोरियम लागू होने के बावजूद घर खरीदारों को टूडे होम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तकों के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ani
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा, दिवालिया कानून के तहत किसी तरह की नई कार्यवाही को रोकने वाली मोरेटोरियम व्यवस्था सिर्फ कारपोरेट देनदार कंपनियों के लिए है, यह उसके प्रवर्तकों पर लागू नहीं होती।
विज्ञापन
बिल्डर और घर खरीदारों के एक विवाद पर आए फैसले में शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी के अनुसार कंपनी और उसके प्रवर्तक अलग अलग हैं और मोरेटोरियम सुविधा का लाभ प्रवर्तक नहीं उठा सकते।
विज्ञापन
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हीमा कोहली की पीठ ने इस साल की शुरुआत में दिए एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा, इस अदालत ने कहा था कि कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत कोई भी कार्यवाही आईबीसी की धारा 14 के अंतर्गत मोरेटोरियम के प्रावधान के हिसाब से होगी। उस आदेश में ही स्पष्ट किया गया था कि मोरेटोरियम की राहत सिर्फ देनदार कंपनी के लिए है उसके प्रवर्तकों के लिए नहीं।
विज्ञापन