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वर्चुअल कार्यवाही पर हाईकोर्ट खुद करें फैसला: सुप्रीम कोर्ट
Tue, 27 Oct 2020 05:36 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Tue, 27 Oct 2020 05:36 AM IST
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कांफ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए एसए बोबडे
- फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वर्चुअल कार्यवाही जारी रखने पर फैसला हाईकोर्ट खुद करें। सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा, कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जनता को न्याय दिलाने में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई बेहद सफल रही। हम इस संबंध में अपने पूर्व के निर्देशों को जारी रखते हैं।
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शीर्ष कोर्ट ने कहा, महामारी के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई रही सफल
हालांकि हाईकोर्ट को अधिकार देते हैं कि वह अपने यहां वर्चुअल कार्यवाही जारी रखने पर फैसला खुद कर सकते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने केके वेणुगोपाल द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र करने पर कोर्ट ने कहा, इस मुद्दे पर बाद में विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह के पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शीर्ष कोर्ट ने 6 अप्रैल को देश भर की अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
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