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बेमन से काम करने पर एनसीबी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार
Thu, 01 Jul 2021 05:23 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 01 Jul 2021 05:23 AM IST
सार
पीठ ने कहा कि अगर आपकी सरकार बचाव में गंभीर नहीं है तो हम कोई मदद नहीं कर सकते।
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Supreme Court
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने बेमन से काम करने और लापरवाही बरतने पर एनसीबी को फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने नशीले पदार्थ के एक मामले में आरोपी को जमानत दी थी जिसे एनसीबी ने चुनौती दी है।
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सीजेआई एनवी रमण, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ को एनसीबी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, यह अभियोजन पक्ष की चूक रही कि उसने हाईकोर्ट को आरोपी का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया।
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हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है हालांकि वह एक अन्य मामले में हिरासत में होने के कारण रिहा नहीं हुआ है। इस पर पीठ ने कहा, जब आपका पक्ष ही लापरवाह है तो हम इस मामले में क्यों रियायत दिखाएं।
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पीठ ने पूछा, इस तरह के बेमन काम का क्या मतलब है? वो लोग गंभीर क्यों नहीं हैं? वह सिर्फ यह चाहते हैं कि बस आरोपी की जमानत रद्द हो जाए। भाटी ने कहा, हम अतिरिक्त हलफनामा देकर कोर्ट को विस्तृत जानकारी देंगे। इस पर पीठ ने कहा, अगर आपकी सरकार बचाव में गंभीर नहीं है तो हम कोई मदद नहीं कर सकते।