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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मंत्री को पद से हटाया, विधानसभा में प्रवेश पर भी रोक

Wed, 18 Mar 2020 09:03 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Wed, 18 Mar 2020 09:03 PM IST
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Supreme Court removes Manipur minister from post, also prohibits entry into assembly
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में मणिपुर के वन मंत्री टी श्यामकुमार को न केवल पद से हटाने का आदेश दिया बल्कि उनके विधानसभा में प्रवेश पर भी रोक लगा दी। जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने कोर्ट के आदेश के बावजूद मणिपुर विधानसभा के स्पीकर द्वारा श्यामकुमार की अयोग्यता याचिका पर निर्णय न लेने से नाराज होकर यह फैसला दिया।

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फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा, ऐसे हालात में कोर्ट संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर यह फैसला ले रही है। पीठ मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को करेगी। दरअसल, 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के स्पीकर से कहा था कि वह अयोग्यता पर चार हफ्ते में निर्णय लें। अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं तो याचिकाकर्ता फिर कोर्ट आ सकते हैं। 
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दरअसल, कांग्रेस विधायक फजुर रहीम और के मेघचंद्र ने श्यामकुमार को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। श्यामकुमार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। इसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। 
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कांग्रेस विधायकों ने कहा था कि 10वीं अनुसूची के तहत उन्हें सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में पीठ ने सांसदों व विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र निकाय के गठन की वकालत की था।

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