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राहुल गांधी के वायनाड क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

Mon, 02 Nov 2020 02:05 PM IST
अनवर अंसारी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Mon, 02 Nov 2020 02:05 PM IST
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Supreme Court rejected petition by Saritha Nair challenging election of Congress Rahul Gandhi from Wayanad
राहुल गांधी (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

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प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुबमणियन की पीठ ने पहले तो इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी क्येांकि याचिकाकर्ता सरिता एस नायर की ओर से कोई पेश नहीं हुआ था।
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बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। नायर ने हाईकोर्ट के 31 अक्तूबर 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें वायनाड और एर्नाकुलम संसदीय सीटों पर निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई थी।
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हाईकोर्ट ने इन दोनों सीटों पर चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका अस्वीकार कर दी थी और कहा था कि चूंकि सोलर घोटाले से संबंधित दो आपराधिक मामलों में उसकी दोषसिद्धी निलंबित नहीं की गई थी, इसलिए उसके नामांकन पत्र खारिज किए गए थे।


राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट पर 431,770 मतों से विजयी हुए थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कम्युनिस्ट पार्टी के पी पी सुनीर को पराजित किया था।

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