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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बेटियों द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने की मांग वाली याचिका

Thu, 07 Nov 2019 05:00 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 07 Nov 2019 05:00 AM IST
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Supreme Court rejected a petition demanding to do funeral by daughters

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में बेटियों द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश बनाने को निर्देश देने की मांग की गई थी।

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न्यायाधीश एसए बोबड़े, एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि न्यायालय ऐसे मामले पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि यह मामला आस्था और विश्वास का है। 
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पीठ ने कहा कि हमें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जो कि इस याचिका की सुनवाई की जाए। हालांकि याचिकाकर्ता को इस बात की आजादी है कि वह इस मामले को सामाजिक न्याय मंत्रालय के सामने रख सकती है।

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