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झटका: बिल्डर समूह की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, अब इस दिन होगी सुनवाई

Mon, 06 Dec 2021 09:09 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 06 Dec 2021 09:09 PM IST
सार

वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने सोमवार को चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष डेवलपर्स एंड बिल्डर्स फोरम द्वारा दायर आवेदन का उल्लेख करते हुए दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग की। 

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Supreme Court refuses urgent hearing on builder groups petition now hearing will be held on this day Latest News Update
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्डर समूह की उस याचिका पर तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया जिसमें बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने सोमवार को चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष डेवलपर्स एंड बिल्डर्स फोरम द्वारा दायर आवेदन का उल्लेख करते हुए दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग की। 

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सिंह ने आवेदन पर मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा कि हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। आज एक्यूआई में सुधार हुआ है। उस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को फैसला लेने दें। सिंह ने तब कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 22 नवंबर से निर्माण प्रतिबंध हटाने के बाद न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था।
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जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आवेदन पर 10 दिसंबर को विचार किया जाएगा और उस दिन से पहले सुनवाई नहीं हो सकती है। सनद रहे कि 10 दिसंबर को वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई होनी है।

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