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गोवा: मोपा हवाई अड्डे को लेकर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Wed, 23 Oct 2019 12:04 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Wed, 23 Oct 2019 12:04 PM IST
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Supreme Court refuses to urgent hearing on international airport at Mopa
supreme court - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मोपा में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कार्य बहाल करने का अनुरोध करने संबंधी राज्य सरकार की लंबित याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

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अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ को बताया कि हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पिछले 10 महीने से रुका हुआ है और राज्य सरकार की याचिका शीर्ष अदालत के सामने लंबित है।
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पीठ ने कहा कि हम अब विशेष पीठ गठित करने की स्थिति में नहीं हैं। अटॉर्नी साहब, हमारी मौजूदा स्थिति हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती।

जीएमआर कंपनी की ओर से पेश हुए वकीलों में से एक ने कहा कि न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ पहले ही इस मामले की कुछ सुनवाई कर चुकी है और मामले को जल्द से जल्द निपटाने की आवश्यकता है।
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इससे पहले शीर्ष अदालत ने हवाई अड्डा परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी निलंबित कर दी थी जिसके कारण वहां निर्माण कार्य रुक गया था।



 

 
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