फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court refuses to stay interim stay on RBI notice

आरबीआई के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार 

Sun, 04 Jul 2021 01:45 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Sun, 04 Jul 2021 01:45 AM IST
सार

  • जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्णमुरारी की पीठ ने पीएनबी की इस याचिका को आरबीआई के नोटिस के खिलाफ एचडीएफसी के लंबित मामले के साथ जोड़ दिया है।

विज्ञापन
Supreme Court refuses to stay interim stay on RBI notice
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें पीएनबी को आरटीआई के तहत सूचनाओं का खुलासा करने के लिए कहा गया था।

विज्ञापन


इसमें डिफॉल्टरों की सूची और बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट भी देने को कहा गया था। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, बैंक और उसके केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी से जवाब भी मांगा है। 
विज्ञापन


जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्णमुरारी की पीठ ने पीएनबी की इस याचिका को आरबीआई के नोटिस के खिलाफ एचडीएफसी के लंबित मामले के साथ जोड़ दिया है।

बैंक आरटीआई कानून की धारा 11(1) के तहत आरबीआई के उस नोटिस से व्यथित हैं जिसमें उन्हें अपनी निरीक्षण रिपोर्ट और जोखिम मूल्यांकन से संबंधित जानकारी देने को कहा गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed