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ED: सुप्रीम कोर्ट से बीआरएस एमएलसी कविता को कोई राहत नहीं, ईडी ने 16 मार्च को फिर से किया तलब

Wed, 15 Mar 2023 12:28 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 15 Mar 2023 12:28 PM IST
सार

बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि जो भी पीएम मोदी के खिलाफ बोलता है उसे बुलाया जाता है और सवाल किया जाता है। जब भी हमें ईडी द्वारा बुलाया जाएगा हम जाएंगे और जवाब देंगे।
 

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Supreme court refuses to grant any interim relief to BRS MLC K Kavitha
के. कविता - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली शराब घोटाले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को दिल्ली आबकारी पुलिस मामले में ईडी के समन के खिलाफ बीआरएस एमएलसी के कविता की याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत है।

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ईडी बुलाएगी तो जाएंगे और जवाब देंगे
बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि जो भी पीएम मोदी के खिलाफ बोलता है उसे बुलाया जाता है और सवाल किया जाता है। यह गलत है, सभी को सवाल करने का अधिकार है। उन्होंने (भाजपा) पहले व्यापारिक घरानों पर छापा मारा और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, फिर उन्होंने राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की कोशिश की। हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है। जब भी हमें उनके द्वारा बुलाया जाएगा (ईडी) हम जाएंगे और जवाब देंगे।
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महिला आरक्षण बिल तुरंत लाया जाए
बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लाया जाए। इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए हम बैठक आयोजित कर रहे हैं। इस बिल का समर्थन करने वालों को आज बुलाया जाएगा। हम इस बिल को लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कांग्रेस से भी भाग लेने का अनुरोध किया है।
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