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Supreme Court: रामपुर उपचुनाव को चुनौती देने वाली PIL पर 'सुप्रीम' सुनवाई से इनकार, जानें पूरा मामला
Mon, 13 Feb 2023 04:36 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Mon, 13 Feb 2023 04:36 PM IST
सार
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता वकील सुलेमान मोहम्मद खान को एक चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि 'यह चुनाव कानून को उल्टा करने के बराबर है। आप रिट याचिका दायर करके चुनाव को कैसे चुनौती दे सकते हैं? कृपया एक चुनाव याचिका दायर करें।'
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social Media
विस्तार
रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। इस जनहित याचिका में कहा गया था कि रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कई मतदाताओं को वोट डालने से रोक दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर उपचुनाव को रद्द करने की मांग की थी। बता दें कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण यह सीट खाली हुई थी।
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सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता वकील सुलेमान मोहम्मद खान को एक चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि 'यह चुनाव कानून को उल्टा करने के बराबर है। आप रिट याचिका दायर करके चुनाव को कैसे चुनौती दे सकते हैं? कृपया एक चुनाव याचिका दायर करें।' पीठ ने आगे कहा कि अब तो नतीजे भी घोषित हो चुके हैं और चुनाव याचिका के अलावा किसी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि इस पीठ में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं।
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पीठ की टिप्पणी से सहमति दिखाते हुए याचिकाकर्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा कि अगर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की होती, तो वहां सुनवाई के लिए कम से कम दस दिनों तक सूचीबद्ध नहीं होती। साथ ही चुनाव याचिका केवल परिणाम घोषित होने के बाद ही दायर की जा सकती है और उन्होंने याचिका उससे पहले दायर की थी। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता से जनहित याचिका वापस लेने के लिए कहा।
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गौरतलब है कि रामपुर सदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला था। दोनों दलों ने एक दूसरे पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया था। वहीं, 8 दिसंबर को घोषित परिणामों में रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने आजम खान के उम्मीदवार असीम राजा को हरा दिया था।