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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court refuses to entertain a PIL seeking CBI enquiry into murder of Darvesh Yadav

दरवेश यादव की हत्या की सीबीआई जांच वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

Tue, 25 Jun 2019 11:38 AM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Tue, 25 Jun 2019 11:38 AM IST
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Supreme Court refuses to entertain a PIL seeking CBI enquiry into murder of Darvesh Yadav
दरवेश यादव (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि प्रार्थना मुख्य रूप से एक विशेष घटना से संबंधित है जिसके लिए आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। बेंच ने आगे कहा कि क्या उच्च न्यायालय इस मामले से निपटने के लिए काफी नहीं है?

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बता दें कि दरवेश यादव को दूसरे वकील मनीष शर्मा ने आगरा की जिला अदालत में गोली मारकर हत्या कर दी थी। 12 जून को न्यू आगरा स्थित दीवानी परिसर में मनीष शर्मा ने उन्हें एक के बाद एक तीन गोली मारीं। आगरा की अधिवक्ता दरवेश सिंह यूपी बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थीं। घटना के वक्त दरवेश यादव वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्रा के चैंबर में बैठी हुई थीं। 
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प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एडवोकेट मनीष शर्मा यूपी बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश सिंह के पास पहुंचे। उन्होंने एक के बाद एक तीन राउंड फायरिंग की, दरवेश वहीं गिर गईं। इसके बाद एडवोकेट मनीष शर्मा ने खुद को भी गोली मार ली। 


दरवेश यादव को गंभीर हालत में पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां दरवेश सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं, हमले के आरोपी एडवोकेट मनीष शर्मा भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मनीष शर्मा की भी शनिवार को मौत हो गई। 

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