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सुप्रीम फैसला: सीमित दायरे में पुरी जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की अनुमति, पूरे ओडिशा में मंजूरी से इनकार

Tue, 06 Jul 2021 12:06 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Tue, 06 Jul 2021 12:06 PM IST
सार

ओडिशा सरकार ने केवल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति दी है और अन्य सभी जगन्नाथ मंदिरों को परिसर में अनुष्ठान करने को कहा है। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कोविड को देखते हुए यात्रा की मंजूरी नहीं दी जा सकती।

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Supreme Court refuses to allow Rath Yatra across Odisha, except at Puri
पुरी में रथ यात्रा की तैयारी - फोटो : PTI

विस्तार

कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट के बढ़ते प्रकोप और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे ओडिशा में रथ यात्रा निकालने पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने सिर्फ पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने वाली दायर याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कोविड के फैलने की आशंका को देखते हुए ओडिशा सरकार के आदेश से सहमत है। बता दें कि ओडिशा सरकार ने केवल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति दी है और अन्य सभी जगन्नाथ मंदिरों के मंदिर परिसर में अनुष्ठान की अनुमति दी है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में बारीपदा, सासांग और ओडिशा के अन्य शहरों में रथ यात्रा की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट से रथ यात्रा निकालने की मंजूरी नही्ं मिली। 

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मुख्य न्यायाधीश बोले- डेढ़ साल से नहीं गया पुरी
सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भगवान हमें अगले साल इन अनुष्ठानों की अनुमति देंगे। चीफ जस्टिस एन वी रमण ने याचिकाकर्ता से कहा,'आप भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं। आप इसे घर से कर सकते हैं। मैं भी पुरी जाना चाहता था, लेकिन मैं पिछले डेढ़ साल में नहीं जा सका। सरकार ने पुरी को छोड़कर अन्य जगहों पर रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है। बता दें किइससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया था कि लोगों की संख्या को सीमित कर और प्रतिबंधों के साथ यात्राओं की अनुमति दी जा सकती है।
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