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'पद्मावत' बैन करने की याचिका फिर खारिज, SC ने राजस्थान-एमपी सरकार को लताड़ा

Tue, 23 Jan 2018 12:46 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 23 Jan 2018 12:46 PM IST
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supreme court refused petitions against film padmaavat and order to released it in all India

लंबे समय से विवादों में रही फिल्म पद्मावत पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने वाली मांगों को खारिज करते हुए आदेश दिए कि इसे बिना किसी रोक के पूरे देश में रिलीज किया जाए। कोर्ट ने राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार की याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है।

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कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई और कहा कि आप कुछ हिंसक संगठनों की धमकियों का हवाला दे रहे हैं हम ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई क्यों करें? 

इससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म ‘पद्मावत’ को पूरे देश में रिलीज करने के आदेश में संशोधन की गुहार लगाई थी। करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
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बता दें कि 25 जनवरी को ‘पद्मावत’ रिलीज होने वाली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी याचिकाओं में कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उन्हें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अधिकार है। दोनों सरकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्यों में उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं।

18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और हरियाणा द्वारा ‘पद्मावत’ पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया था। वहीं करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अपनी याचिका में कहा कि फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। फिल्म के विरोध में कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समुदायों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

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