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सीजेपी मार्च पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार: कहा- अधिकारियों के पास जाएं, कानून व्यवस्था बनाए रखना उनका काम

Mon, 31 Aug 2026 01:26 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 31 Aug 2026 01:26 PM IST
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Supreme court refuse to restrict cjp march on 5 september in delhi
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के 5 सितंबर के मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि जिससे अनुमान लगाया जा सके कि कोई अप्रिय घटना घटेगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे अपनी याचिका उनके द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष दाखिल करें, जो छात्रों के खिलाफ पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच कर रही है। पीठ ने कहा कि इस मामले को भी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ ही सूचीबद्ध करें, जिन पर 10 सितंबर को सुनवाई होगी।
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