फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court Pollution bodies vacancies Case contempt notices to chief secretaries Delhi UP Haryana Rajasthan

Supreme Court: दिल्ली-UP-हरियाणा के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस; प्रदूषण निकायों के मामले में अदालत नाराज

Thu, 08 May 2025 01:56 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 08 May 2025 01:56 PM IST
सार

नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगस्त 2024 के निर्देशों का पालन न करने पर नाराजगी जाहिर की। जिसमें अदालत ने इस साल 30 अप्रैल तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्तियां भरने का निर्देश दिया था।

विज्ञापन
Supreme Court Pollution bodies vacancies Case contempt notices to chief secretaries Delhi UP Haryana Rajasthan
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को फटकार लगाई है। यह फटकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्तियों को लेकर लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 55 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रिक्तियों की वजह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम नहीं कर पा रहे हैं और लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
विज्ञापन


पीठ ने आदेश का अनुपालन न होने पर मांगा जवाब
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने राजधानी दिल्ली और इससे लगते राज्यों यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगस्त 2024 के निर्देशों का पालन न करने की बात कही है। जिसमें अदालत ने इस साल 30 अप्रैल तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्तियां भरने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि अधिकारियों को उसके निर्देशों का पालन न करने के लिए दंडित क्यों न किया जाए। साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। वहीं अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- Supreme Court: 'EVM में गड़बड़ी पर इंजीनियर देंगे सर्टिफिकेट', सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया EC का प्रस्ताव
विज्ञापन
विज्ञापन



संबंधित वीडियो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed