सुप्रीम कोर्ट: आधिकारिक ईमेल के 'फुटर' से पीएम की तस्वीर वाले बैनर को हटाने का आदेश दिया
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 24 Sep 2021 09:03 PM IST
सार
शीर्ष अदालत को ईमेल सेवाएं प्रदान करने वाले एनआईसी को उस फोटो (छवि) को हटाने का निर्देश दिया गया है। एनआईसी ने इस निर्देश का पालन किया है और अब शीर्ष अदालत की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में कुछ वकीलों ने शिकायत भी की थी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media