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सुप्रीम कोर्ट: आधिकारिक ईमेल के 'फुटर' से पीएम की तस्वीर वाले बैनर को हटाने का आदेश दिया

Fri, 24 Sep 2021 09:03 PM IST
अभिषेक दीक्षित राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 24 Sep 2021 09:03 PM IST
सार

शीर्ष अदालत को ईमेल सेवाएं प्रदान करने वाले एनआईसी को उस फोटो (छवि) को हटाने का निर्देश दिया गया है। एनआईसी ने इस निर्देश का पालन किया है और अब शीर्ष अदालत की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में कुछ वकीलों ने शिकायत भी की थी।

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आधिकारिक ईमेल से केंद्र सरकार का बैनर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है। दरअसल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के नारे के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर को आधिकारिक ईमेल के साथ जोड़ा गया था। अदालत की तस्वीर की बजाए इसका इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया था। 

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सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकारी के मुताबिक कहा है कि कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के ध्यान में लाया गया था कि आधिकारिक ईमेल में 'फुटर' के रूप में एक फोटो थी, जिसका न्यायपालिका के कामकाज से कोई संबंध नहीं था। शीर्ष अदालत को ईमेल सेवाएं प्रदान करने वाले एनआईसी को उस फोटो (छवि) को हटाने का निर्देश दिया गया है। एनआईसी ने इस निर्देश का पालन किया है और अब शीर्ष अदालत की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस संबंध में कुछ वकीलों ने शिकायत भी की थी।

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