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Supreme Court: चैंबर्स के लिए जमीन आवंटन का मामला, कोर्ट ने कहा- यह अपने लिए ही अपनी शक्तियों के इस्तेमाल जैसा

Fri, 17 Mar 2023 05:26 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 17 Mar 2023 05:26 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वकील हमारा हिस्सा हैं...लेकिन क्या हम अपनी न्यायिक शक्तियों का अपने ही लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? 

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह वकीलों के चैंबर्स के लिए जमीन आवंटित करने का मामला सरकार के सामने उठाएंगे। कोर्ट ने कहा कि वकील, हमारा हिस्सा हैं इसलिए अपने लोगों के लिए न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने याचिका दाखिल की है। याचिका में 1.33 एकड़ जमीन को स्थानांतरित करके बार एसोसिएशन को आवंटित करने की गई है ताकि उस पर वकीलों के चैंबर बनाए जा सकें।

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कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वकील हमारा हिस्सा हैं...लेकिन क्या हम अपनी न्यायिक शक्तियों का अपने ही लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? यह ऐसा है जैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस एसके कौल और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं। 
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पीठ ने कहा कि हमें अदालत के प्रशासनिक वर्ग पर विश्वास रखना चाहिए कि वह सरकार के सामने इस मामले को उठाएगा। हमें सरकार को यह संकेत नहीं देना चाहिए कि हम उनके अधिकार क्षेत्र को ध्वस्त करके कोई न्यायिक आदेश दे सकते हैं।  उदाहरण के लिए ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 7 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए थे क्योंकि हमें उनकी जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने भी सुनवाई में शामिल करने की मांग की है। एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट में पेश हुईं वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा ने बताया कि कोर्ट में कई वकीलों को चैंबर्स की जरूरत है। 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भी कोर्ट में वकीलों के चैंबर्स के लिए जगह की जरूरत बताई। सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल इस मामले पर अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। 

पीएफआई लिंक वाली महिला की जमानत याचिका पर एमपी सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इंदौर जिले में सुनवाई के दौरान अदालत की कार्यवाही का वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार 30 वर्षीय एक महिला की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि महिला के प्रतिबंधित समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से संबंध हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सोनू मंसूरी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

शुरुआत में पीठ ने इस मामले पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले वकील को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। पीठ ने कहा कि सब कुछ दिल्ली स्थानांतरित करने का यह धंधा बंद होना चाहिए। आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि आरोपी दो महीने से अधिक समय से हिरासत में है और किसी भी वकील को उसके लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दवे ने कहा कि जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो शीर्ष अदालत का कर्तव्य है कि वह हस्तक्षेप करे। शीर्ष अदालत ने तब मामले में नोटिस जारी किया और मामले को 20 मार्च को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

गुजरात सरकार, दोषियों की याचिकाओं पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह 24 मार्च को गुजरात सरकार की अपील और 2002 के गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने इस बीच, गुजरात सरकार के वकील और दोषियों को एक सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें दी गई वास्तविक सजा और जेल में बिताई गई अवधि जैसे विवरण शामिल हैं। पीठ को यह पता चलने के बाद कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं थे, सुनवाई स्थगित कर दी।

सुप्रीम कोर्ट  मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसने दावा किया था कि शरीयत कानून का प्रावधान एक पुरुष की तुलना में एक महिला को समान हिस्सा नहीं देने की हद तक भेदभावपूर्ण और संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई स्थगित की
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को जोड़ने की मांग की गई थी और इसे 20 मार्च तक अंतरिम राहत दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पवन खेड़ा की याचिका पर उनके वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी।

इससे पहले, एक हलफनामे में, असम पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने पवन खेड़ा की उस याचिका का विरोध किया था जिसमें एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई थी। असम पुलिस ने खेड़ा से अदालत के समक्ष माफी मांगने पर सवाल किया था, जबकि यूपी पुलिस ने कहा कि वह इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों में से एक से संबंधित मानहानिकारक शब्दों के जानबूझकर उच्चारण की जांच को रोकने की कोशिश हो रही है। यूपी और असम पुलिस की प्रतिक्रिया खेड़ा की याचिका के जवाब में दायर एक जवाबी हलफनामे पर आई है, जिसमें एफआईआर की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार जैसे आयोगों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को किया रद्द
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य के कानून, जिनके कारण मानवाधिकार समिति जैसे आयोगों की स्थापना हुई थी, अब निरस्त कर दिए गए हैं और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्रीय कानूनों के तहत कुछ नए पैनल स्थापित किए गए हैं।

इस आशय का एक हलफनामा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद मानवाधिकार आयोग सहित जम्मू-कश्मीर में गैर-कार्यात्मक वैधानिक पैनल का आरोप लगाया गया था।

टीएमसी नेता की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता स्थानांतरित किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पुरबा मेदिनीपुर की एक अदालत में लंबित एक टीएमसी नेता की हत्या के मुकदमे को कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई शहर के सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, और वह साप्ताहिक आधार पर सुनवाई करने का प्रयास करेंगे और छह महीने के भीतर इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गवाहों के जीवन और स्वतंत्रता को कोई नुकसान न पहुंचे और मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा उन्हें प्रभावित करने या धमकाने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास न किया जाए।

शीर्ष अदालत ने मृतक कुर्बान शा के भाई द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिस पर कथित तौर पर अक्टूबर 2019 में एक राजनीतिक दल के कार्यालय में काम करने के दौरान गोली मार दी गई थी, जिसमें अदालत से मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। पूर्ब मेदिनीपुर ने मुख्य रूप से असम की एक सक्षम अदालत में इस आधार पर याचिका दायर की कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं होगी।

आरएसएस के मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने दाखिल की नई याचिका
तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रस्तावित मार्च से जुड़े विवाद में राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने मद्रास हाईकोर्ट के मूल आदेश के खिलाफ एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर की है। पिछले साल एकल पीठ ने आरएसएस को जुलूस निकालने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट इस पर 27 मार्च को सुनवाई करेगा। जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ के समक्ष तमिलनाडु सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि नई एसएलपी को शुक्रवार को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उन्होंने मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर जवाब के लिए राज्यों को मिले और तीन हफ्ते
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों को उनके द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का और समय दिया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने साथ ही इस संबंध में हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित कानून पर रोक लगाने से फिलहाल इन्कार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि अदालत ने पिछली बार राज्यों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

शरिया कानून में महिलाओं से भेदभाव पर संबंधित पक्षों को नोटिस 
शरिया कानून में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। यह याचिका बुशरा अली नामक महिला की ओर से दायर की गई है। बुशरा अली ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा है कि शरिया कानून एक पुरुष की तुलना में एक महिला को पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सा नहीं देता है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने नोटिस जारी कर प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि संविधान की गारंटी के बावजूद मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है।

बुशरा अली ने कहा कि उसे पैतृक संपत्ति में अपने पुरुष समकक्षों के मुकाबले आधा हिस्सा दिया गया। इस कारण महिला ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशनएक्ट, 1937 की धारा- दो को संविधान के अनुच्छेद- 15 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम एक पूर्व-सांविधानिक विधायिका है जो सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद-13 (1) के अंतर्गत आती है। यह कानूनी सवाल उठाया गया है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की धारा- दो, जो एक पुरुष की तुलना में एक महिला को समान हिस्सा नहीं देती है, संविधान के अनुच्छेद- 15 का उल्लंघन नहीं है।

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