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Supreme Court: कर्मचारी को प्रभावी राहत देने के लिए उसका स्थायी पता मालूम होना जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Thu, 16 Mar 2023 11:20 PM IST
सार

पीठ उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के एक आदेश के खिलाफ फर्म की अपील पर विचार कर रही थी, जिसने एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा था, जिसके परिणामस्वरूप श्रम न्यायालय के फैसले को वैध ठहराया था।

SC says Effective relief can be granted to worker only if permanent address of workman is furnished in plea
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को प्रभावी राहत तभी दी जा सकती है, जब दलीलों में कामगार का स्थायी पता दिया गया हो। यदि कोई पक्ष किसी राहत के लिए किसी प्राधिकरण से संपर्क करता है, तो सबसे पहले उसका पूरा पता बताना जरूरी है। 



जस्टिस ए एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने एक कर्मचारी की बहाली से संबंधित मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कर्मचारी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जून 2010 के आदेश के खिलाफ एक फर्म ने याचिका दायर की थी। 


शीर्ष अदालत ने कहा, सभी लंबित मामलों और भविष्य में दायर किए जाने वाले मामलों में, पार्टियों को अपना स्थायी पता प्रस्तुत करना होगा। पीठ ने कहा, श्रम अदालत के अक्तूबर 2005 के आदेश, जिसमें कर्मचारी को 8 दिसंबर, 1997 से सेवा की निरंतरता के साथ पूर्ण पिछले वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया था। यह ऐसा मामला है जिसमें काम करने वाले का स्थायी पता नहीं बताया गया है। दिया गया पता केयर ऑफ यूनियन है। दिए गए पते पर उनकी सेवा करने के लिए किए गए सभी प्रयास व्यर्थ रहे। पीठ ने कहा, अंत में, सेवा संघ के पते पर की गई थी, जो संभव है कि उसकी ओर से मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं ले सकती है। आदेश पारित करने से पहले हम विभिन्न श्रम कानूनों के तहत काम करने वाले अधिकारियों को यह निर्देश देते हैं कि इस तरह की स्थिति को सुधारने के कदम उठाएं। किसी कर्मचारी को प्रभावी राहत देने के लिए कामगार का पूरा पता बहुत जरूरी है।
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