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Hindi News ›   India News ›   Narada Sting Case: Supreme Court Asked West Bengal CM Mamata Banerjee To Tell Why She Filed Affidavit So Late

नारदा स्टिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को मिली राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

Fri, 25 Jun 2021 02:00 PM IST
Tanuja Yadav राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली
राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Fri, 25 Jun 2021 02:00 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

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Narada Sting Case: Supreme Court Asked West Bengal CM Mamata Banerjee To Tell Why She Filed Affidavit So Late
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनके हलफनामे को ना लेने के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी को नए सिरे से कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, राज्य सरकार और राज्य के कानून मंत्री को 28 जून तक अपना आवेदन दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि इस अर्जियों पर नए सिरे से विचार करे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 
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बता दें कि ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने कलकत्ता हाईकोर्ट नारदा स्टिंग मामले में हलफनामा दाखिल करने को इजाजत नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद पीठ ने ममता बनर्जी और मलय घटक की याचिकाओं पर अलग सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि राज्य सरकार और घटक की याचिका पर विचार करने के बाद ही मामले की सुनवाई की जाए। 


इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने हलफनामे की एक एडवांस कॉपी 27 जून को सीबीआई को सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट का नौ जून का फैसला रोका जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में 29 जून को नए सिरे से फैसला ले।

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