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रिया के जमानती आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति
Fri, 19 Mar 2021 03:31 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 19 Mar 2021 03:31 AM IST
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सु्प्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत को चुनौती दिए बगैर बॉम्बे हाईकोर्ट की प्रथम दृष्टया की गई टिप्पणियों के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की याचिका पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को इस मामले पर विचार करेगा।
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मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने एनसीबी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, इस याचिका को समझने में हमें परेशानी हो रही है। आखिर याचिका दायर कर टिप्पणियों को कैसे चुनौती दी जा सकती है। आप आदेश को चुनौती दे सकते हैं। टिप्पणियां प्रथम दृष्टया होती है।
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शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एनसीबी ने रिया को जमानत दिए जाने को चुनौती नहीं दी, बल्कि हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां को चुनौती दी। सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों से एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करना मुश्किल है।
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शीर्ष अदालत की टिप्पणी के बाद मेहता ने कहा, हम संशोधित याचिका दायर करेंगे और उसमें रिया की जमानत को भी चुनौती दी जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते साल सात अक्तूबर को रिया को जमानत दी थी।