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भेल महिला अधिकारी की आत्महत्या मामले में तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
Tue, 14 Jul 2020 05:39 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 14 Jul 2020 05:39 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
सुप्रीम कोर्ट ने भेल की महिला अधिकारी की आत्महत्या मामले में पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को सौंपने वाली मांग पर तेलंगाना सरकार और अन्य से जवाब मांगा है। भेल कर्मी ने दफ्तर में उत्पीड़न झेलने के बाद खुदकुशी कर ली थी।
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जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की ने पीड़िता की मां की याचिका पर राज्य, तेलंगाना पुलिस और अन्य को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। वकील आलोक श्रीवास्तव द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया कि महिला को पिछले साल अक्तूबर में खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया था।
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उसका यौन एवं मानसिक शोषण किया जा रहा था। याचिका में दावा किया गया कि आठ महीने बीत चुके हैं और राज्य पुलिस ने अब तक इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और आरोपपत्र भी दाखिल नहीं हुआ।
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