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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया न्यायाधीश की बर्खास्तगी का फैसला, हाईकोर्ट को दी ये सलाह

Mon, 05 Jan 2026 12:13 PM IST
देवेश त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 05 Jan 2026 12:13 PM IST
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Supreme Court news updates madhya pradesh judicial officer social media influencer booked by nia delhi trees
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए अलग मापदंड अपनाने के कारण बर्खास्त एक जिला न्यायाधीश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रद्द कर दिया। न्यायाधीश की बर्खास्तगी का फैसला रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायाधीश के खिलाफ केवल कथित तौर पर गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

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सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने निर्भय सिंह सुलिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। उन पर 2014 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों और आबकारी अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने में दोहरा मापदंड अपनाने के आरोप लगे थे। इसके बाद उन्हें सेवा से हटा दिया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट आज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसे एनआईए ने कुछ चीनी फर्मों के साथ मिलकर लाओस में संगठित मानव तस्करी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से संबंधित याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

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