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सुप्रीम कोर्ट: अनिल देशमुख की याचिका खारिज, अदालत ने पूछा- क्या पूर्व मंत्री होने के कारण उनकी मांग मान लें

Thu, 18 Nov 2021 08:49 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 18 Nov 2021 08:49 PM IST
सार

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई की शुरुआत में पीठ के समक्ष कहा कि शुरू में अदालत इस धारणा पर आगे बढ़ी कि एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि एक संज्ञेय अपराध किया गया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है।

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Supreme Court News Anil Deshmukh petition dismissed asked That should Court accept his demand Because of his former ministerial Post Latest News Update
अनिल देखमुख - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत दायर उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सीबीआई को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की फाइल नोटिंग, आंतरिक पत्राचार, कानूनी राय सहित अन्य रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या हमें इसलिए उनकी याचिका सुननी चाहिए कि वह पूर्व मंत्री हैं?

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जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद-32 के तहत दायर इस रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा। पीठ ने देशमुख को सक्षम अदालत के पास जाने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई की शुरुआत में पीठ के समक्ष कहा कि शुरू में अदालत इस धारणा पर आगे बढ़ी कि एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि एक संज्ञेय अपराध किया गया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट में वास्तव में संज्ञेय अपराध किए जाने का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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