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SC Updates: सुप्रीम कोर्ट से राकांपा नेता नवाब मलिक को राहत, अंतरिम जमानत छह महीने और बढ़ाई गई

Thu, 11 Jan 2024 12:05 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Thu, 11 Jan 2024 12:05 PM IST
सार

पिछले साल 12 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ाई थी। अब यह अवधि खत्म होने के बाद राकांपा नेता ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत छह महीने के लिए बढ़ा दी है। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से मलिक की याचिका का विरोध नहीं किया गया। इसके बाद जज जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने मलिक को चिकित्सा आधार पर दी गई जमानत की अवधि बढ़ा दी। 

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गौरतलब है कि पिछले साल 12 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ाई थी। मलिक ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के 13 जुलाई 2023 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि मलिक गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और पिछले साल 11 अगस्त को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत मिलने के बाद से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। बता दें कि ईडी ने भगोड़े माफिया दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित रूप से जुड़े मामले में मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था।

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया

शिमला विकास योजना को मिली सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
पारिस्थितिक तंत्र को लेकर कायम चिंताओं के साथ संतुलित ढंग से विकास की जरूरत पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 22450 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित शिमला विकास योजना 2041 को लागू करने की अनुमति दे दी। योजना लागू होने पर कुछ शर्तों के साथ 17 ग्रीन बेल्ट में निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। योजना का उद्देश्य शहर में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार 20 जून 2023 को प्रकाशित विकास योजना पर आगे बढ़ सकती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के पिछले आदेशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य सरकार और उसकी अथॉरिटी को किसी विशिष्ट तरीके से विकास योजना बनाने का निर्देश देना न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

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