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Supreme Court: राकेश अस्थाना पर नहीं चलेगा भ्रष्टाचार का केस, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Tue, 20 Feb 2024 02:57 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Tue, 20 Feb 2024 02:57 PM IST
सार

धवन ने दलील दी कि उन्होंने 2019 में सीबीआई निदेशक के समक्ष अस्थाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पुलिस पर जबरन वसूली, उत्पीड़न और दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे।

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supreme court news and update: SC dismisses dentist's plea seeking probe against Rakesh Asthana
supreme court - फोटो : ANI

विस्तार

हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी दांत के एक डॉक्टर को झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को हाईकोर्ट के एक आदेश खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक व सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी के खिलाफ डॉक्टर ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 

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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति प्रसन्ना भालचंद्र वराले की पीठ ने कहा, 'संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।'
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यह है मामला
दरअसल, अस्थाना के खिलाफ चंडीगढ़ निवासी डॉ. मोहित धवन ने याचिका दाखिल कर मुकदमा चलाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में शिकायत केंद्रीय सर्तकता आयुक्त और सीबीआई के पास काफी लंबे समय से लंबित है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि, हाईकोर्ट ने 15 फरवरी, 2021 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से भी उनको निराशा हाथ लगी। 
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20 हजार का लगा था जुर्माना
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। याचिका पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट के जज योगेश खन्ना ने अपने आप को अलग कर लिया था. जस्टिस खन्ना ने अज्ञात कारणों से अपने आप को इस मामले में अलग कर लिया और इस मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ से कराने का आग्रह किया था, इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी के लिए स्थगित कर दी थी.


धवन ने दलील दी कि उन्होंने 2019 में सीबीआई निदेशक के समक्ष अस्थाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पुलिस पर जबरन वसूली, उत्पीड़न और दस्तावेजों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे।

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